'मैं रुकवा दूंगा अफगानिस्तान से जंग...', जेल में बंद इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार को दिया ऑफर

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बीते दो से ज्यादा वर्षों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. उन पर तोशखाना से लेकर अल-कदीर ट्रस्ट और साइफर केस तक 150 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. उन्हें कई मामलों में बरी किया जा चुका है जबकि कई में वह सजा काट रहे हैं.

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जेल में बंद इमरान खान का पाकिस्तान सरकार को ऑफर (Photo: PTI) जेल में बंद इमरान खान का पाकिस्तान सरकार को ऑफर (Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 16 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 6:46 PM IST

पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान से जंग जी का जंजाल बनी हुई है. पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने के लिए कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाते हैं तो कभी भारत पर इसका ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं. इस बीच जेल में लंबे अरसे से बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा बयान दिया है.

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के  साथ अन्य मुद्दे सुलझाने का ऑफर दिया है. अगर इमरान खान को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है तो वह अफगान और पाकिस्तान के बीच इस जंग को रुकवा सकते हैं.

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बैरिस्टर गोहर अली खान ने अदियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज इमरान ने एक संदेश भेजा है. उनका संदेश है कि उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए और वह आपके लिए अफगानिस्तान की समस्या को निपटा देंगे.

इससे पहले इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी ने भी कहा था इमरान अफगान शरणार्थियों को जल्दबाजी में वापस भेजने से दुखी हैं जबकि पाकिस्तान ने दशकों तक उनकी मेजबानी की.

बता दें कि इमरान खान भ्रष्टाचार के कई मामलों में दो से ज्यादा वर्षों से जेल में बंद हैं. वह फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं. इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ 150 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई में वे दोषी ठहराए गए हैं, जबकि कुछ में वे बरी भी हुए हैं.

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इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 2024 में तोशखाना मामले में 14 और 7 साल की सजा सुनाई गई थी. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए मिले तोहफों को बेचकर पैसा अर्जित किया. 

अल-कदीर ट्रस्ट केस में 2025 में इस मामले में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई. आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश नेशनल क्राइम एजेंसी द्वारा भेजी गई राशि का दुरुपयोग किया.

इद्दत विवाह केस में 2024 में इमरान खान और बुशरा बीबी को इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें आरोप था कि उन्होंने बुशरा बीबी के इद्दत अवधि के दौरान विवाह किया. हालांकि, जुलाई 2024 में इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया. 

साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 2024 में जानकारी लीक करने के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, जून 2024 में इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया.

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