इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वे मामले में मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे निचली अदालत का सर्वे कराने का फैसला बरकरार रहेगा. मुस्लिम पक्ष ने 19 नवंबर 2024 को संभल की सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उन्हें बिना सुने फैसला दिया गया और कोर्ट को सर्वे का आदेश देने का अधिकार नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को अस्वीकार कर दिया.