'इफ्तार शुद्ध धार्मिक कार्य है, न कि पिकनिक...', गंगा में बिरयानी पार्टी कर युवकों ने हमारे भी मजहब का मजाक उड़ाया, अंजुमन कमेटी ने भी की निंदा

Varanasi Ganga Boat Ifthar Row: वाराणसी की पावन गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी और मांसाहार का सेवन करने का मामला अब कानूनी और सामाजिक रूप से तूल पकड़ चुका है. पुलिस ने 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों ने भी इस कृत्य को धर्म के खिलाफ बताया है.

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मुस्लिम युवकों की करतूत पर भड़के सैयद मो. यासीन.(Photo:ITG) मुस्लिम युवकों की करतूत पर भड़के सैयद मो. यासीन.(Photo:ITG)

रोशन जायसवाल

  • वाराणसी,
  • 18 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 6:01 PM IST

वाराणसी में गंगा की लहरों पर नाव पर सवार होकर इफ्तार पार्टी में चिकन बिरयानी का सेवन और फिर गंगा में उनकी हड्डियों को फेंकने के मामले में 14 मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पुलिस ने करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था. जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. अज्ञात में दर्ज मुकदमे में सभी आरोपियों के नाम जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि सभी की पहचान हो चुकी है. 

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इसके पुलिस ने मोटरबोट मालिक और चालक विनोद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं इस मामले में मुस्लिम युवकों की करतूत की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने भी जमकर मजम्मत की है और इसे धर्म का मजाक उड़ाना बताया है.

वाराणसी में सोमवार यानी 16 मार्च को वायरल हुए वीडियो जिसमें कुछ मुस्लिम युवक न केवल गंगा में नाव पर सवार होकर इफ्तार करते दिख रहे थे, बल्कि इफ्तार में चिकन बिरयानी भी खाते दिख रहे थे. 

इस वीडियो के आधार पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में BNS की धाराओं- 298, 299,196(1)(b), 270, 279, 223(b) और जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करा दिया. इसके बाद आरोपी युवकों की धरपकड़ शुरू हुई और 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. 

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DCP काशी गौरव बंसवाल ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी दशाश्वमेध थाने के मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके के मो.अव्वल, आजाद अली, मो. समीर औसानगंज के राजापुरा निवासी मो. अहमद उर्फ राजा, बहुआबीर आदमपुर निवासी नूर इस्माइल, मदनपुरा निवासी मो. फैजान, मो. अहमद, मो. तहसीम, महफूज आलम, मो तौसीफ अहमद, आमिर कैफी, नेहाल अफरीदी, मो. अनस और दानिश सैफी है. 

पहचान हो जाने के बाद सभी आरोपियों के नाम FIR में दर्ज हो चुके है और मोटरबोट मालिक और चालक विनोद के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद सभी 14 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

वहीं, इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी भी मुखर हो गया है और मुस्लिम युवकों की इस हरकत की जमकर मजम्मत की है. 

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