उत्तर प्रदेश पुलिस ने बसपा के पूर्व विधायक याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी का 3 करोड़ रुपये का 17 बीघा प्लॉट यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कुर्क कर लिया है. अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कुरैशी के खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, और जिला प्रशासन के आदेशों के बाद उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है.
मंगलवार को खरखौदा थाना अंतर्गत पिपली खेरहा गांव में फिरोज कुरैशी के 17 बीघे का प्लॉट हैं. जमीन की कीमत तीन करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि अब तक याकूब कुरैशी की 24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है याकूब कुरैशी के स्वामित्व वाले मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में एक मांस कारखाने के अंदर मांस की अवैध पैकेजिंग के आरोप में पिछले साल याकूब कुरैशी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
31 मार्च 2022 को पुलिस ने मीट फैक्ट्री पर छापा मारा था. याकूब कुरैशी, उसकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज और इमरान समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने कहा कि याकूब कुरैशी के परिवार के सदस्यों पर नवंबर 2022 में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. याकूब कुरैशी के दोनों बेटे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.
गौरतलब है कि बीते साल फिरोज को गाजियाबाद के वसुंधरा से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. वह कई महीनों से फरार चल रहा था. दरअसल, मेरठ पुलिस ने बीते साल 31 मार्च को याकूब के दूसरे बेटे इमरान की अल फहीम मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्ट्री में दबिश दी थी. वहां पर अवैध रूप से मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की जा रही थी. इसके बाद पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी और उसकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज और इमरान सहित 17 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में हाजी याकूब की पत्नी संजीदा बेगम को कोर्ट से जमानत मिल गई थी.
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