नमो भारत ट्रेन में 'गंदी हरकत' करने वाले लड़का-लड़की पर FIR, वायरल वीडियो की जांच तेज

गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच में अश्लील हरकत और उसका वीडियो वायरल होने के मामले में मुरादनगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. घटना का वीडियो बनाने और वायरल करने वाले ट्रेन ऑपरेटर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.

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नमो भारत ट्रेन में अश्लीलता का मामला (Photo: Screengrab) नमो भारत ट्रेन में अश्लीलता का मामला (Photo: Screengrab)

मयंक गौड़

  • गाजियाबाद ,
  • 23 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 6:33 PM IST

गाजियाबाद में संचालित नमो भारत ट्रेन से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें ट्रेन के प्रीमियम कोच के भीतर अश्लील हरकत और उसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. इस मामले में मुरादनगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एफआईआर के अनुसार यह घटना 24 नवंबर 2025 की है. ट्रेन संख्या 23 दुहाई से मुरादनगर की ओर जा रही थी. आरोप है कि प्रीमियम कोच में सफर कर रहे एक युवक और एक युवती ने सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्य किया, जिससे सार्वजनिक स्थल की गरिमा को ठेस पहुंची. इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296 और 77 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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अश्लील कृत्य करने वाले कपल पर FIR दर्ज

इस मामले की शिकायत दुष्यंत कुमार ने दर्ज कराई है. वह डीबीआरआरटीएस विभाग में सुरक्षा प्रमुख के पद पर तैनात हैं और एनसीआरटीसी के तहत संचालित नमो भारत ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं. एफआईआर 22 दिसंबर 2025 की रात मुरादनगर थाना में दर्ज की गई.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ ने ड्यूटी के दौरान ऑपरेटर केबिन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर इस घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह कृत्य कंपनी के नियमों का उल्लंघन होने के साथ साथ कानूनन अपराध भी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस मामले में एनसीआरटीसी के तहत कार्यरत कंपनी ने संबंधित ट्रेन ऑपरेटर को 3 दिसंबर 2025 को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. साथ ही उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है. वायरल वीडियो, एफआईआर की प्रति और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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