मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जमानत याचिका डाली थी, जिसकी सुनवाई की गई. इसके बाद न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने अब्बास अंसारी की अर्जी स्वीकार कर ली और राहत देते हुए निजी में चलकर और दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दे दिया है.

Advertisement
अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से मिली राहत अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से मिली राहत

आशीष श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 05 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 10:19 PM IST

बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है यह जमानत गजल होटल जमीन के मामले में दी है कोर्ट ने याची की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह जमानत दी है. जानकारी के मुताबिक बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर मऊ के सदर कोतवाली क्षेत्र में महुआ बाग में निर्मित गजल होटल की भूमि की खरीद स्वरूप में धोखाधड़ी का आरोप था, जिसमें अब्बास की मां अफशा अंसारी, भाई उमर अंसारी भी आरोपी थे. 

Advertisement

इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जमानत याचिका डाली थी, जिसकी सुनवाई की गई. इसके बाद न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने अब्बास अंसारी की अर्जी स्वीकार कर ली और राहत देते हुए निजी में चलकर और दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दे दिया है.

अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को यह बताया कि जब यह होटल का लेनदेन किया गया था, इस दौरान याची नाबालिक था और उसकी कोई गलती नहीं है. जिला प्रशासन ने राजनीतिक वजह से ऐसा किया है. इसके बाद तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर दी है.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement