युवक की हत्या मामले में पिता और चाचा समेत प्रेमिका को उम्रकैद, बोरे में डालकर फेंका था शव

मेरठ अदालत ने 2021 में 18 साल के लड़के अभिषेक की हत्या मामले में उसकी प्रेमिका अदिति, पिता अनुज और चाचा ओंकार को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभिषेक का शव बोरे में भरकर तालाब में फेंका गया था.

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युवक की हत्या मामले में पिता और चाचा समेत प्रेमिका को हुई उम्र कैद (Photo: Representational Image) युवक की हत्या मामले में पिता और चाचा समेत प्रेमिका को हुई उम्र कैद (Photo: Representational Image)

aajtak.in

  • मेरठ,
  • 29 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 9:07 AM IST

उत्तर प्रदेश में मेरठ की एक अदालत ने गुरुवार को 2021 में 18 साल के एक युवक की हत्या के जुर्म में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है. तीनों दोषियों में युवक की कथित प्रेमिका भी शामिल है.

अभिषेक नाम के युवक की 27 मार्च, 2021 को हत्या कर दी गई थी और उसके शव को एक बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया गया था. अभिषेक, अदिति नाम की लड़की के साथ रिश्ते में था और 27 मार्च की रात उससे मिलने के लिए उसके घर गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा.

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अगली सुबह उसके परिवार को उसका शव एक तालाब के पास मिला. अभिषेक के पिता राजकुमार ने पुलिस से संपर्क किया और अदिति, उसके पिता अनुज कुमार और चाचा ओंकार सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया और जांच के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 राजमंगल सिंह यादव ने अटौरा और मवाना थाना क्षेत्र के रहने वाले अनुज, ओंकार और अदिति को दोषी ठहराया. अब इस मामले में 4 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है.

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