जिन पुलिसकर्मियों ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी को सजा दिलाने में निभाई अहम भूमिका, उन्हें SP ने किया सम्मानित

2022 के विधानसभा चुनाव में एक जनसभा के दौरान मंच से अब्बास अंसारी के द्वारा अधिकारियों को लेकर धमकी भरा बयान दिया गया था. जिसको लेकर मऊ कोतवाली में अंसारी के खिलाफ तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद के द्वारा हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज करवाया गया था. इस पूरे मुकदमे में सारे तथ्य और गवाह पुलिस के द्वारा अदालत को मुहैया कराए गए और प्रभावी पैरवी की गई. 

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मऊ के एसपी ने पुलिसवालों को किया सम्मानित मऊ के एसपी ने पुलिसवालों को किया सम्मानित

दुर्गा किंकर सिंह

  • मऊ ,
  • 03 जून 2025,
  • अपडेटेड 2:53 PM IST

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एसपी ने विधायक रहे अब्बास अंसारी को सजा दिलाने वाले पुलिसकर्मियों, पैरोकारों और अभियोजन के सरकारी वकील को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है. पुलिसकर्मियोंके द्वारा अच्छी पैरवी के कारण अंसारी को सजा मिलने पर एसपी ने इन सभी को सम्मानित किया है. 

दरअसल, 2022 के विधानसभा चुनाव में एक जनसभा के दौरान मंच से अब्बास अंसारी के द्वारा अधिकारियों को लेकर धमकी भरा बयान दिया गया था. जिसको लेकर मऊ कोतवाली में अंसारी के खिलाफ तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद के द्वारा हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज करवाया गया था. इस पूरे मुकदमे में सारे तथ्य और गवाह पुलिस के द्वारा अदालत को मुहैया कराए गए और प्रभावी पैरवी की गई. 

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सरकारी वकील के द्वारा भी इस मुकदमे में पुलिस के द्वारा दिये गए सबूतों और गवाहों के आधार इस केस को मजबूती से लड़ा गया. इसके बाद 31 मई को कोर्ट के द्वारा अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद विधानसभा से उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई. 

पुलिस के द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य और मुकदमे की मजबूत पैरवी के चलते अब्बास अंसारी को मिली सजा के बाद एसपी इलामारन जी ने मुकदमे से संबंधित सभी पुलिस के अधिकारियों, सिपाहियों और अभियोजन अधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है. एसपी के द्वारा मऊ पुलिस लाइन में इन सभी को बुलाकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया. 

एसपी इलामारन जी ने बताया कि 31 मई 2025 को मऊ के माननीय सीजीएम न्यायालय ने सदर विधायक अब्बास अंसारी और उनके एक साथी को 2022 के एक हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया गया था और उसमें उनको 2 साल की सजा भी सुनाई गई. मऊ पुलिस ने इस मुकदमे में अच्छी पैरवी, जिस कारण यह परिणाम निकला है. ऐसे में जिसने भी इस मुकदमे में शुरू से पैरवी की है चाहे वह थाना प्रभारी हो, चाहे पैरोकार हो, साथ ही जो अभियोजन अधिकारी हैं, उनको सम्मानित किया गया है. 

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