यूपी के महराजगंज जिले की सिसवा नगर पालिका एक बार फिर अपनी नपा अध्यक्ष शंकुतला देवी की करतूत के लिए चर्चा में है. दरअसल उनके पति गिरजेश जायसवाल नगर पालिका कार्यालय में चौकीदार पद पर कार्यरत हैं. आरोप है कि अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने पति को प्रमोशन देकर उसे चौकीदार से सीधे नगर पालिका का लिपिक बना दिया है. वहीं अपनी पदोन्नति का लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों ने नपा अध्यक्ष के इस पक्षपातपूर्ण फैसले के विरोध में मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी से भी शिकायत कर दी है.
31 अगस्त को अपने पति का किया था प्रमोशन
डीएम को दिए शिकायती पत्र में कर्मचारियों ने बताया कि नगर पालिका परिषद सिसवा अध्यक्ष ने 31 अगस्त 2022 को अपने पति-प्रतिनिधि गिरजेश कुमार को चौकीदार पद से पदोन्नत कर लिपिक बना दिया है. अनिल कुमार को पंप अटेंडेंट से पदोन्नत कर टंकण लिपिक, शकील अहमद को काजी हाउस मोहर्रिर पद से पदोन्नत कर जलकल सुपरवाइजर बना दिया गया है. इन तीनों कर्मचारियों का पदोन्नत शासनादेश संख्या-37/1/69-का0-2-1995, कार्मिक अनुभाग-2, लखनऊ 8 सितंबर 1995 के क्रम में किया गया है.
नियमों के खिलाफ पदोन्न्ति, जांच की मांग
कर्मचारियों ने डीएम को बताया कि नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार में लिपिक श्रेणी के लिए कुल 6 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष लिपिक श्रेणी के एक पद पर सीधी भर्ती की है और तीन पदों पर पूर्व में पदोन्नत कर दिया गया है. वर्तमान में लिपिक श्रेणी के कुल दो पद रिक्त होने पर नगर पालिका अध्यक्ष ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का पदोन्नत किया है. कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 अनुसूची-4 का हवाला देते हुए बताया कि प्रमोशन का जो मापदंड है, उसका पालन नहीं किया गया है. उन्होंने इस मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है.
अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने पर मिल चुका है नोटिस
नगर पालिका अध्यक्ष के पति गिरजेश जायसवाल के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें हो चुकी हैं. सिसवा के अधिशासी अधिकारी चौकीदार पति को नोटिस जारी कर चुके हैं कि वह अपने काम को निष्ठापूर्वक नहीं कर रहे हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष की सीट पर बैठकर उनके कार्यों को किया जा रहा है.
नोटिस में कहा कि कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ अध्यक्ष के हस्ताक्षर से बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है. यह नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत दिए गए लोक सेवक सेवा आचरण संहिता के खिलाफ है. ईओ ने इस मामले में एक हफ्ते में आख्या प्रस्तुत करने को कहा था, नहीं तो कार्यवाही की चेतावनी दी थी. हालांकि इस मामले में चौकीदार गिजरेश के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई.
नपा अध्यक्ष के आदेश पर ईओ ने लगाई रोक
सिसवा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने अध्यक्ष को भी एक पत्र भेजा है. इसमें उन्होंने लिखा कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर बदले की भावना से कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं. उन्होंने पत्र में बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के धारा 60 के अन्तर्गत नगर पालिका के सभी कर्मचारी अधिशासी अधिकारी के अधीनस्थ होंगे, इसलिए ईओ कर्मचारियों के कार्य से संबंधित आदेश को आप द्वारा रोक लगा दिया गया है, जिससे जनहित व शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है.
ईओ ने पत्र में कहा कि अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है तो नियम के तहत पहले संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दें. इसके बाद जांच कर दोषी कर्मचारी के खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा. ईओ ने नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को अग्रिम प्रक्रिया तक रोक लगा दी है.
अमितेश त्रिपाठी