दलित कर्मचारियों के नाम पर खरीदी थी जमीनें.... आयकर विभाग ने BBD ग्रुप की 100 करोड़ की 20 बेनामी संपत्तियां की जब्त

आयकर विभाग ने BBD ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 100 करोड़ की मूल्य की 20 बेनामी संपत्तियां जब्त की हैं. ये संपत्तियां मुख्य रूप से लखनऊ-अयोध्या नेशनल हाइवे के आसपास के गांवों में स्थित हैं और 2005 से 2015 के बीच कंपनी ने अपने दलित कर्मचारियों के नाम पर खरीदी थीं.

Advertisement
BBD ग्रुप की 100 करोड़ की बेनामी संपत्तियां जब्त (सांकेतिक तस्वीर) BBD ग्रुप की 100 करोड़ की बेनामी संपत्तियां जब्त (सांकेतिक तस्वीर)

संतोष शर्मा

  • लखनऊ,
  • 05 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 11:21 AM IST

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बेनामी संपत्तियों को लेकर बीबीडी ग्रुप आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. बीबीडी ग्रुप की लगभग 100 करोड़ की मूल्य की 20 बेशकीमती बेनामी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं. यह कार्रवाई चिनहट इलाके के लखनऊ-अयोध्या नेशनल हाइवे के आसपास के कई गांवों में की गई है. 2005 से 2015 के बीच करीब 8 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई थी. 

Advertisement

आयकर विभाग के जांच में सामने आया कि ये जमीनें मुख्य तौर से उत्तरधौना, जुग्गौर, टेराखास, सरायशेख और सेमरा गांवों में ख़रीदे गए थे. बीबीडी ग्रुप के दलित कर्मचारियों के नाम पर ये जमीनें खरीदी गई थी. हालांकि, इन जमीनों के असली लाभार्थी दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास की पत्नी अलका दास और उनके बेटे विराज सागर दास थे. 

आयकर विभाग के द्वारा बेनामी संपत्तियों को लेकर 2021 से ही जांच चल रही थी. जब 2021 में कार्रवाई शुरू हुई तो ज़मीनों को बचाने के लिए खुर्द-बुर्द करने के उद्देश्य से खरीद-फरोख्त भी की जाने लगी. हालांकि, विभाग द्वारा इन संपत्तियों के खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई. ताकि कोई आम जनता की जीवन भर की पूंजी गंवानी न पड़े.

यह भी पढ़ें: शेयर ट्रेडिंग, फर्जी बैंककर्मी और रेंटल फ्रॉड... लखनऊ में साइबर जालसाजों ने 3 लोगों से ठगे 20 लाख रुपये

Advertisement

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि आयकर विभाग वित्तीय अनियमितताओं और बेनामी संपत्ति के मामलों पर सख्ती से नज़र बनाए हुए है. BBD ग्रुप के खिलाफ यह कदम अन्य समूहों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है. आगे की जांच और कार्रवाई जारी है ताकि अन्य गुमनामी संपत्तियों का भी पता लगाया जा सके.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement