बांदा में गैंगरेप के दोषियों को 20 साल की कैद, 5 माह में कोर्ट ने दिया फैसला

बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 5 महीने में फैसला सुनाते हुए दोषियों को 20-20 साल की कठोर सजा दी. दोनों आरोपियों को पॉक्सो और अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया और उन पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. कुल 20 तारीखों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया.

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(प्रतीकात्मक फोटो) (प्रतीकात्मक फोटो)

सिद्धार्थ गुप्ता

  • बांदा ,
  • 06 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 9:14 AM IST

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुए गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने महज 5 महीने में फैसला सुनाते हुए दोषियों को 20-20 साल की कठोर कैद की सजा दी है. यह मामला बिसंडा थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग छात्रा के साथ दो युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने रेप की घटना को अंजाम दिया था.

यह घटना जुलाई 2023 की है,  एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी को गेहूं चोरी करने के लिए डांट मिलने के बाद वह अपनी दीदी के घर जा रही थी. रास्ते में बाइक सवार दो युवकों, बाबूलाल और सुरेंद्र ने उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया.

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गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल की कैद 

खून से लथपथ अवस्था में लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया. इस मामले पर एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के 7 दिनों के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी.

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए. कुल 20 तारीखों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई. पॉक्सो कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि जुलाई 2023 का मामला है.

कोर्ट ने 5 महीने में सुनाया फैसला 

पॉक्सो कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर सख्त धाराओं के तहत केस लड़ा. कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी घटना के बाद से ही जेल में हैं.

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