उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के खैरागढ़ इलाके में रहने वाली एक गरीब मजदूर महिला साबरा को आयकर विभाग से 4 करोड़ 88 लाख रुपये का नोटिस मिला है. साबरा और उसका पति शमसुद्दीन दोनों ही दिहाड़ी मजदूरी कर पेट पालते हैं और झुग्गी में रहते हैं.
साबरा को यह नोटिस 30 मार्च 2025 को आयकर एक्ट 1961 के सेक्शन 148A(1) के तहत भेजा गया है. यह नोटिस 1 अप्रैल को डाकिये के जरिए साबरा को मिला. नोटिस में लिखा है कि 2021-22 के असेसमेंट ईयर में 4.88 करोड़ रुपये की बोगस बिक्री उनके नाम पर हुई है और इसका जवाब 17 अप्रैल तक देना होगा.
मजदूर महिला को 4 करोड़ 88 लाख रुपये का नोटिस
हैरानी की बात यह है कि साबरा पढ़ना-लिखना भी नहीं जानती और डाकिये की रसीद पर उसने अंगूठा लगाया. नोटिस की भाषा भी अंग्रेजी में है. साबरा ने बताया कि उसके पास पैन कार्ड है, लेकिन उसने किसी को भी उसका पैन कार्ड नहीं दिया.
माना जा रहा है कि किसी ने उसके पैन नंबर MBAPS9218M का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की बिक्री दिखा दी है. इस मामले में एफसीए और आयकर विशेषज्ञ आरपी गोयल का कहना है कि यह मामला गहरी जांच का विषय है.
आयकर विभाग ने महिला से मांगा जवाब
संभव है कि किसी ने इनके आधार और पैन कार्ड की जानकारी लेकर फर्जी लेन-देन की हो. आयकर विभाग ने फिलहाल साबरा को जवाब देने का मौका दिया है. गरीब मजदूर महिला के लिए यह नोटिस अब बड़ी मुसीबत बन गया है.
सुधीर शर्मा