बांदा में ऑनर किलिंग: बेटी की हत्या करने वाली मां को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बांदा जिले में ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बेटी की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मां को अपनी 14 साल की बेटी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को घर के पीछे दफना दिया था.

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(प्रतीकात्मक तस्वीर) (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सिद्धार्थ गुप्ता

  • बांदा ,
  • 17 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 10:59 PM IST

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ऑनर किलिंग के एक सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने बेटी की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

मामला गिरवां थाना क्षेत्र के खुरहण्ड गांव का है. अप्रैल 2020 में गांव के एक युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी 14 वर्षीय चचेरी बहन कई दिनों से लापता है. पिता बाहर मजदूरी करते थे और घर पर सिर्फ मां-बेटी थी.

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बेटी की हत्या के आरोप में मां को उम्रकैद

पुलिस ने जब जांच शुरू की तो 4 मई को घर के पीछे दफनाई गई एक लाश बरामद की गई. मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र खोदकर शव निकाला गया और पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई.

जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मां ने कबूल किया कि वह अपनी बेटी के चरित्र पर शक करती थी, इसलिए उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को छुपाने के लिए दफना दिया.

मां को बेटी के चरित्र पर था शक

पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया, अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए. इस केस में तीन जज बदले और 50 से ज्यादा तारीखें लगीं. अंत में कोर्ट ने मां को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी महिला घटना के बाद से ही जेल में है.

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