यूपी की अदालत का फैसला, मजदूरों पर हमला करने के आरोप में सेवानिवृत्त जवान को 5 साल की जेल

उत्तर प्रदेश के बलिया में सेवानिवृत्त जवान ने मजदूरों पर रॉड से हमला कर दिया था. जिसको लेकर मजदूरों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और मामला कोर्ट में था. वहीं अब कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाया है.

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मजदूरों से मारपीट मामले में बलिया कोर्ट का अहम फैसला. (Photo: Representational ) मजदूरों से मारपीट मामले में बलिया कोर्ट का अहम फैसला. (Photo: Representational )

aajtak.in

  • बलिया,
  • 16 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 2:42 PM IST

उत्तर प्रदेश के बलिया कि एक अदालत ने 2020 में मजदूरों पर रॉड से हमला करने के जुर्म में एक सेवानिवृत्त सैन्य जवान को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार कौशल और उसका भतीजा बेचन 28 अक्टूबर, 2020 को बांसडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में काम कर रहे थे. इस दौरान सेवानिवृत्त सैन्य जवान जीवित प्रसाद पर सीमेंट के छींटे पड़ गए. जिसके बाद वह क्रोधित हो गया.

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इसके बाद उसने मजदूरों के साथ गाली-गलौज की. हालांकि जब मजदूरों ने इसका विरोध किया तो उसने उन पर रॉड से हमला कर दिया. इस पूरे मामले को लेकर मजदूरों ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद से ही मामला कोर्ट में चल रहा था.  

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए प्रसाद को पांच साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 1.11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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पुलिस अधीक्षक के मुताबिक यह फैसला गवाहों, पुलिस के बयान और पीड़ितों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट आदि के आधार पर दिया गया है. 

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