विधायकी बहाल कराने के लिए अब्बास अंसारी को फिर जाना होगा कोर्ट, सचिवालय ने घोषित की खाली सीट

विधानसभा सचिवालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस वक्त स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है. उनका कहना है कि भले ही अब्बास अंसारी की तरफ से कोई अर्जी आ जाए, लेकिन सीट को खाली घोषित किए जाने के बाद अब यह मामला न तो विधानसभा अध्यक्ष और न ही सचिवालय के दायरे में बचा है. बहाली तभी संभव होगी जब अदालत से इस पर साफ-साफ आदेश आएगा.

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हाल ही में हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की दोषसिद्धि और सजा दोनों पर रोक लगा दी. (File Photo: ITG) हाल ही में हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की दोषसिद्धि और सजा दोनों पर रोक लगा दी. (File Photo: ITG)

आशीष श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 24 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 3:07 PM IST

उत्तर प्रदेश विधानसभा की मऊ सीट से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सदस्यता पर संशय बरकरार है. हाई कोर्ट से सजा पर रोक मिलने के बावजूद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है. ऐसे में बहाली के लिए अब्बास को एक बार फिर कोर्ट जाना पड़ेगा.

अदालत से मिल गई थी राहत

2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने मऊ सीट से जीत हासिल की थी. बाद में उन्हें एक मामले में दो साल की सजा हुई थी, जिसके आधार पर विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधायकी समाप्त कर सीट खाली घोषित कर दी. सचिवालय ने इसकी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी थी.

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हाल ही में हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की दोषसिद्धि और सजा दोनों पर रोक लगा दी. कोर्ट का कहना था कि आरोपों में वैमनस्यता साबित नहीं होती. इसके बाद अंसारी खेमे को उम्मीद जगी कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी.

कोर्ट के आदेश के बाद ही साफ होगी स्थिति

विधानसभा सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल स्थिति साफ नहीं है. अगर अब्बास की ओर से प्रत्यावेदन आता भी है तो सीट रिक्त घोषित किए जाने के बाद मामला अब विधानसभा अध्यक्ष या सचिवालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जा चुका है. सचिवालय तभी बहाली करेगा जब कोर्ट का स्पष्ट आदेश होगा.

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