शख्स ने 'गोल मटोल' नाम से सेव किया था बीवी का नंबर, कोर्ट ने सुना दी ये सजा!

तुर्की में एक शख्स ने अपनी बीवी का नंबर 'गोल मटोल' नाम से मोबाइल में सेव कर रखा था. तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पर भी संज्ञान लिया और पति को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया.

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महिला को मोटी कहने पर कोर्ट ने दिया ये आदेश (Photo - AI Generated) महिला को मोटी कहने पर कोर्ट ने दिया ये आदेश (Photo - AI Generated)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 24 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 3:42 PM IST

तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि उसने अपने मोबाइल में 'गोल मटोल'के नाम से उसका नंबर सेव कर रखा था. इस वजह से उसे भावनात्मक तौर पर नुकसान पहुंचा है. इस बात को कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि वह इसके लिए पत्नी को अतिरिक्त मुआवजा दे. 

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के अदालत ने फैसला सुनाया कि मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में पत्नी का ऐसा नाम रखना 'भावनात्मक और आर्थिक हिंसा' के बराबर है. जिस व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में अपनी पत्नी को मोटी होने की वजह से उसका नाम गोलमटोल रख दिया था. उस पर अपमानजनक और विवाह के लिए हानिकारक होने का आरोप लगाया गया.

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तलाक की सुनवाई में सामने आया मामला
तुर्की समाचार आउटलेट सबा के अनुसार, पश्चिमी तुर्की के उसाक में एक महिला ने भावनात्मक रूप से टूटने का हवाला देते हुए तलाक के लिए आवेदन किया. इसके बाद उसके पति ने उस पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए जवाबी मुकदमा दायर किया. 

पत्नी का नाम रखा था 'गोल-मटोल'
सुनवाई के दौरान महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे कई धमकी भरे संदेश भेजे थे. इनमें भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता जैसे संदेश शामिल थे. उसने अपने फोन में उसका संपर्क नाम 'टॉम्बिक' के रूप में सेव किया था, जिसका अर्थ है 'गोल-मटोल'.

पत्नी ने नाम को बताया अपमानजनक
महिला ने तर्क दिया कि यह उपनाम अपमानजनक है और इससे उनकी शादी को नुकसान पहुंचा है. अदालत ने इस बात पर सहमति जताते हुए फैसला सुनाया कि ये संदेश और कॉन्टेक्ट नेम 'भावनात्मक और आर्थिक हिंसा' के समान हैं.

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वहीं पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि उनके घर पर कोई दूसरा व्यक्ति रहता है, लेकिन जांचकर्ताओं को पता चला कि वह व्यक्ति केवल एक किताब देने आया था तथा उसके साथ किसी भी प्रकार के अफेयर का कोई सबूत नहीं था.

दो साल तक जेल की सजा हो सकती है
अदालत ने पाया कि पति का अपमान और वित्तीय दबाव अधिक गंभीर था और मुख्य रूप से उसे ही दोषी पाया गया. तुर्की कानून के तहत, किसी व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले शब्दों या कार्यों के लिए, जिसमें संदेश भी शामिल हैं, दो साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.

दंपति का तलाक तय हो गया और बेवफाई का दावा खारिज कर दिया गया. पति को अपनी पूर्व साथी को फिजिकल और मोरल दोनों तरह का मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया. दिए जाने वाले मुआवज़े की राशि सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई है. इस घटना का ऑनलाइन काफी चर्चा हो रही है. 

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