अब होटल में ठहरना होगा सस्ता, GST में कटौती से यात्रा पर होगी बंपर बचत

सरकार ने होटल रूम पर GST में बड़ा बदलाव किया है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो गया है. जानें यह बदलाव आपकी जेब पर कितना असर डालेगा और सफर को कैसे आसान बनाएगा.

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अब होटल में ठहरना हुआ सस्ता (Photo: Pixabay) अब होटल में ठहरना हुआ सस्ता (Photo: Pixabay)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 22 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 11:21 AM IST

GST Reforms देश में आज से लागू कर दिए गए हैं. अब होटल के कमरों पर लगने वाली जीएसटी दरों में भारी कटौती लागू हो गई है, जिससे देशभर में होटल में ठहरना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता हो गया है, जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है.

अब ₹7,500 तक के टैरिफ वाले होटल कमरों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले इस पर 12% जीएसटी लगता था. यह बदलाव उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो अक्सर घूमने जाते हैं या अपने काम के लिए यात्रा करते हैं, क्योंकि इससे सीधे तौर पर उनके ठहरने का खर्च काफी कम हो जाएगा.

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22 सितंबर से लागू हुआ नया नियम

नए जीएसटी नियमों का सीधा लाभ यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को भी मिलेगा. जीएसटी की इस कटौती से ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को भी नई जान मिलेगी, क्योंकि अब लोग बजट फ्रेंडली यात्राएं और आसानी से प्लान कर पाएंगे. इस नई सुविधा का लाभ उठाते हुए, आप बिना ज़्यादा चिंता के भारत के खूबसूरत पर्यटन स्थलों को कम खर्च में एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो, देर किस बात की, अपना बैग पैक करें और निकल पड़ें एक शानदार सफर पर.

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पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

होटल उद्योग के एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार के इस फैसले से घरेलू पर्यटन को अच्छा बढ़ावा मिलेगा. क्योंकि जब होटल सस्ते होंगे, तो लोग ज्यादा यात्रा करेंगे और छुट्टियों पर बाहर निकलेंगे. इससे होटल इंडस्ट्री का कारोबार बढ़ेगा और उनकी कमाई 7 से 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती है. देखा जाए तो सरकार का यह बदलाव टूरिज्म सेक्टर के लिए बूस्टर डोज़ साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पर्यटक आकर्षित होंगे और घूमने की तरफ और ज्यादा प्रेरित होंगे.

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