केंद्र सरकार ने नोटबंदी पर जुर्माने के प्रावधान वाले अध्यादेश पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि इसमें गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है. नियम के मुताबिक 31 मार्च 2017 के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट पकड़े जाने पर जुर्माना अदा करना होगा. इसमें भी रिजर्व बैंक में जमा कराने वही जा सकेंगे जिनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वो आठ नवंबर 2017 से अब तक विदेश में थे लिहाजा समय रहते जमा नहीं कर सके.
इसके लिए पासपोर्ट पर वैध वीजा के साथ मुहर भी दिखानी होगी. इसके अलावा पढ़ाई के दौरान रिसर्च के मकसद से पुराने नोट रखने वालों को भी छूट होगी, वो अधिकतम 25 नोट रख सकते हैं लेकिन उन्हें भी अपनी रिसर्च का पूरा सबूत देना होगा. अब 31 मार्च 2017 के बाद एक समय में 10 से ज्यादा नोट रखने पर पाबंदी रहेगी, फिर चाहे ये नोट 500 के हों या 1000 के, या दोनों. रिसर्च के लिए अधिक से अधिक 25 नोट रख सकते हैं.
नोट जमा करते वक्त गलत जानकारी देने पर 5,000 रुपये जुर्माना या जमा रकम का 5 गुना जुर्माना देना पड़ेगा. जबकि 31 मार्च, 2017 के बाद तय सीमा से ज्यादा नोट रखने पर 10,000 रुपये जुर्माना या जब्त रकम का 5 गुना जुर्माना देना पड़ेगा.
यही नहीं, 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने के लिए कठोर शर्तों को पूरा करना होगा. 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट जमा करने से पहले ये बताना होगा कि आखिर अब तक नोट क्यों नहीं जमा किया. साथ ही खुद अगर रिजर्व बैंक नहीं पहुंच सकते तो डाक के जरिये पुराने नोट और साथ में घोषणापत्र भेज सकते हैं. घोषणापत्र में ये बताना होगा कि खुद क्यों नहीं आए, और अब तक नोट क्यों नहीं जमा किए. रिजर्व बैंक आपकी दलीलों से सहमत नहीं हुआ तो पुराने नोट को नकार भी सकता है.
संजय शर्मा