दिल्ली: शिक्षा विभाग के निर्देश- 'अभिभावकों को स्कूल में फोन ले जाने से न रोके स्कूल प्रशासन'

दिल्ली के शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि नर्सरी एडमिशन के दौरान स्कूल परिसर में अभिभावकों को मोबाइल ले जाने दे.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 03 जून 2015,
  • अपडेटेड 12:40 PM IST

दिल्ली के शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि नर्सरी एडमिशन के दौरान स्कूल परिसर में अभिभावकों को मोबाइल ले जाने दे.

दरअसल, शिक्षा विभाग ने ये निर्देश इसलिए दिए हैं, जिससे अगर कोई स्कूल डोनेशन मांगे तो अभिभावक उसे रिकॉर्ड कर पाए और उनके पास सबूत हो. शिक्षा विभाग के पास कई स्कूलों की शिकायत पहुंची है. कई स्कूल अभिभावकों से स्कूल की एंट्री में ही फोन जमा करवा रहे हैं, जिससे स्कूल वालों के किसी तरह के अवैध काम को अभिभावक कैमरे में कैद न करे.

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इसी के चलते विभाग ने सोमवार को सर्कुलर जारी कर सभी स्कूल को मोबाइल फोन अंदर ले जाने के निर्देश दिए. सर्कुलर में साफ लिखा है कि सभी स्कूल अभिभावकों को स्कूल के अंदर फोन ले जाने दे. किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर स्कूल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये सर्कुलर अभिभावकों की ओर से लगातार मिलने वाली शिकायतों के बाद जारी किया गया. अभिभावकों की शिकायत है कि कई स्कूल अब भी डोनेशन मांग रहे हैं, इसका सबूत इसलिए नहीं जमा हो पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल प्रशासन मोबाइल फोन स्कूल के अंदर नहीं ले जाने देता है. निजी स्कूलों के लिए बनी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष एसके भट्टाचार्य ने कहा, 'इस तरह के सर्कुलर अपमानजनक है और दिखाता है कि सरकार को स्कूलों पर विश्वास नहीं है. हम कोई चोर या डकैत नहीं है. हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल है. अगर सरकार को लगता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का अहसास नहीं है, तो हम इस तरह के निर्देशों के लिए कोर्ट जाएंगे.'

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