नर्सरी एडमिशन: शिक्षा निदेशालय ने दिया स्कूलों को फीस लौटाने का निर्देश

नर्सरी एडमिशन में पैरेंट्स को राहत देते हुए दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों का यह आदेश दिया है कि वे ऐसे बच्चों की दाखिला फीस वापस कर दें, जिनका दाखिला किसी कारण से वापस ले लिया गया है या दाखिला नहीं हो पाया है.

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aajtak.in

  • नई दिल्‍ली,
  • 26 फरवरी 2015,
  • अपडेटेड 11:10 AM IST

नर्सरी एडमिशन में पैरेंट्स को राहत देते हुए दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों का यह आदेश दिया है कि वे ऐसे बच्चों की एडमिशन फीस वापस कर दें, जिनका एडमिशन किसी कारण से वापस ले लिया गया है या दाखिला नहीं हो पाया है.

नर्सरी एडमिशन में पैरेंट्स को राहत देते हुए दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट स्कूलों का यह आदेश दिया है कि वे ऐसे बच्चों की फीस वापस कर दें, जिनका एडमिशन किसी कारण से वापस ले लिया गया है या एडमिशन नहीं हो पाया है.

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निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 15 दिन के अंदर रसीद सहित बच्चों की फीस वापस करें. दरअसल, पिछले दिनों से कई पैरेंट्स यह शिकायत कर रहे थे कि दाखिला वापस लेने के बाद भी प्राइवेट स्कूल एडमिशन की राशि को वापस नहीं लौटा रहे हैं.

इन शिकायतों पर ध्यान देते हुए निदेशालय ने यह आदेश जारी किया है कि किसी भी कारण से रद्द हुए एडमिशन के बाद प्राइवेट स्कूल फीस वापस कर दें. निदेशालय ने अपने निर्देश में कहा कि जिन पैरेंट्स ने अपने बच्चे का दाखिला एक महीने के अंदर वापस ले लिया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस और एक महीने के ट्यूशन फीस को छोड़कर बाकी राशि वापस कर दे.

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