कुमार विश्वास के खिलाफ कार्रवाई की सजा, AAP सरकार ने बरखा सिंह को नोटिस भेजा

दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष बरखा सिंह को नोटिस भेजा है. यह नोटिस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुमार विश्वास के खिलाफ एक शिकायत पर आयोग की अनियमित गतिविधि के खिलाफ आयोग की एक सदस्य की शिकायत पर जारी किया गया है. यह शिकायत डीसीडब्ल्यू की सदस्य जूही खान ने दर्ज कराई थी.

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बरखा सिंह, अध्यक्ष  दिल्ली महिला आयोग बरखा सिंह, अध्यक्ष दिल्ली महिला आयोग

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 15 मई 2015,
  • अपडेटेड 11:47 PM IST

दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष बरखा सिंह को नोटिस भेजा है. यह नोटिस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुमार विश्वास के खिलाफ एक शिकायत पर आयोग की अनियमित गतिविधि के खिलाफ आयोग की एक सदस्य की शिकायत पर जारी किया गया है. यह शिकायत डीसीडब्ल्यू की सदस्य जूही खान ने दर्ज कराई थी.

डीसीडब्ल्यू प्रमुख को भेजे नोटिस में कहा गया है, 'आप जिस तरह से लोकहित के पद पर बनी हुई हैं, वह इस पद का दुरुपयोग है. इसलिए आपको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है कि इस गतिविधि के कारण आपको पद से क्यों नहीं हटाया जा सकता.'

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बरखा को अगले तीन दिनों में जवाब देने को कहा गया है. नोटिस के मुताबिक, 'अगर निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आपके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.'

AAP सरकार ने लगाए आरोप
आप सरकार ने उन पर आरोप लगाए हैं कि मामले के आयोग में लंबित रहने के बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फेंस बुलाई.

नोटिस में यह भी कहा गया है कि बरखा ने कुमार विश्वास के मामले में पांच मई को प्रेस कॉन्फेंस बुलाई, जबकि शिकायत पर इस तरह की कार्रवाई की कोई नीति नहीं है. बरखा पर आयोग की दूसरी सदस्यों की छवि खराब करने का आरोप है.

नोटिस के मुताबिक, 'आपने न सिर्फ अपने आयोग के दूसरे सदस्यों (जूही खान) को उनकी राय रखने से रोका, बल्कि आपने सार्वजनिक स्थान पर उनकी छवि खराब की, सिर्फ इसलिए कि उनकी अलग राय थी. इसके बाद आपने उन पर बिना किसी तथ्य के आप का सदस्य होने के आरोप लगाए.'

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महिला कार्यकर्ता ने दी थी शिकायत
डीसीडब्ल्यू ने आप की एक कार्यकर्ता की शिकायत पर विश्वास को नोटिस जारी किया था. महिला ने यह शिकायत की थी कि सार्वजनिक रूप से विश्वास द्वारा दोनों के बीच कथित अफेयर की अफवाह से इंकार न करने पर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है. विश्वास ने इस मुद्दे पर दिल्ली कोर्ट की शरण ली और डीसीडब्लूय की ओर से भेजे गए सम्मन पर रोक लगाने की मांग की.

- इनपुट IANS

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