मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर कोर्ट से मिली बड़ी राहत

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पिछले चुनाव के दौरान पर उन पर आदर्श चुनाव आचार सहिंता के उल्लंघन का आरोप लगा था.

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केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (फाइल फोटो) केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • लखनऊ,
  • 16 मई 2015,
  • अपडेटेड 6:04 PM IST

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पिछले चुनाव के दौरान पर उन पर आदर्श चुनाव आचार सहिंता के उल्लंघन का आरोप लगा था. इसके लिए एक वर्ष की सजा मिली थी. इस मामले में में सुनवाई करते हुए जिला जज प्रदीप कुमार गोयल की कोर्ट ने आरोपी मुख्तार अब्बास नकवी को बरी कर दिया है.

बताते चलें कि बीते 14 जनवरी को केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी को एक साल की जेल और चार हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. मुख्तार अब्बास नकवी 2009 में रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब पटवाई थाने पर पुलिस ने भाजपा का झंडा लगी एक गाड़ी रोक ली थी.

इसी को लेकर भाजपाइयों ने थाना घेर लिया था. पुलिस ने रिपोर्ट में नकवी को भी नामजद किया था. सिविल जज कोर्ट ने 14 जनवरी को नकवी सहित 19 भाजपाइयों को इस आरोप मे एक वर्ष कैद की सजा सुनाई थी.

नकवी ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. वह इस निर्णय स्वागत करते हैं. वहीं, उनके वकील श्यामलाल ने भी नकवी को बरी किये जाने के के अदालत के इस निर्णय का स्वागत किया है.

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