उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर अचानक तेज़ी देखी जा रही है। दरअसल, UCC क़ानून के तहत 26 मार्च 2010 से लेकर UCC लागू होने तक की सभी शादियां, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन 27 जुलाई 2025 तक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है..