टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के विरुद्ध नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी कर्मचारी सरकार के हैं और चुनाव आयोग ने कोई गलती नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है.