हाई कोर्ट के जज द्वारा हाल ही में दिया गया निर्णय संविधान के अनुसार है जिसे सुनकर मैं बहुत खुश हूं. इस फैसले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति मस्जिद का निर्माण कर सकता है और इस मामले में किसी भी तरह की दखलअंदाजी स्वीकार्य नहीं होगी.