केंद्र सरकार ने सोमवार से देश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू कर दिया. कानून के मुताबिक, इसे उन पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा, जहां देश के अन्य हिस्सों के लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है.