MP: मोहन सरकार का सरकारी कर्मचारियों को आदेश, 31 जनवरी तक दें प्रॉपर्टी का ब्यौरा

MP News: मध्य प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है जिसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी.

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव. (फाइल फोटो) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव. (फाइल फोटो)

रवीश पाल सिंह

  • भोपाल ,
  • 07 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 2:18 PM IST

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों से प्रॉपर्टी का ब्यौरा जमा कराने के लिए कहा है. इसके लिए 31 जनवरी की डेडलाइन भी दी है. 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्मेट में अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी. इसमें उन्हें बताना होगा कि वर्तमान में वह किस पद पर हैं और उनकी सैलेरी कितनी है. 

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फॉर्मेट में कर्मचारियों को यह बताना होगा कि खुद और उनके परिवार के नाम से कितनी अचल सम्पत्तियां हैं और यह सम्पत्तियां उन्होंने खुद अर्जित की हैं या फिर पुश्तैनी हैं? अगर कर्मचारी ने संपत्ति खुद अर्जित की है तो उसका भुगतान कैसे किया गया है और संपत्ति की खरीदी के समय और वर्तमान में उसका मूल्य क्या है? यह सभी जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में उपलब्ध करवानी होगी.  

बता दें कि मध्य प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है जिसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी.

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