मेघालय के शिलांग की एक अदालत ने इंदौर के एक प्रॉपर्टी डीलर की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. उसे राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स के वकील देवेश शर्मा की ओर से दायर इस अर्जी का सुनवाई के दौरान सरकारी वकील तुषार चंदा ने कड़ा विरोध किया. अब अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
इंदौर स्थित प्रॉपर्टी डीलर के पास से मृतक की पत्नी सोनम के सोने के जेवरात और एक पिस्तौल सहित कई सामान बरामद किया गया था. यह भी आरोप लगाया गया है कि एक किराए के फ्लैट का इस्तेमाल सोनम ने हत्या के बाद इंदौर लौटने पर छिपने के लिए किया था. यह फ्लैट शिलोम जेम्स ने ही किराए से दिलाया था.
एक अधिकारी ने बताया कि मामले के दो अन्य आरोपियों, फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार उर्फ बलिया को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पहले ही ज़मानत मिल चुकी है. दोनों पर मई में मेघालय के सोहरा में हुए अपराध से जुड़े अहम सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है.
बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम की शादी मई में हुई थी और इंदौर का यह जोड़ा हनीमून मनाने मेघालय गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद लापता हो गया.
राजा का खून से सना शव बाद में सोहरा की एक गहरी खाई में मिला और सोनम को 9 जून तक लापता माना गया, जब उसे सैकड़ों मील दूर उत्तर प्रदेश में एक ढाबे से पकड़ा गया.
24 वर्षीय महिला को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके चार साथियों को राजा की हत्या की साजिश रचने में कथित भूमिका के लिए इंदौर से गिरफ्तार किया गया.
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