'इंदौर आकर ही जूते लगाऊंगी @#$&...', MP की महिला विधायक पर गौ रक्षक को गालियां देने का आरोप, ऑडियो वायरल

बुंदेलखंडी बोली में इस विवाद का एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है. गौरक्षक ने दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर सागर में अधिकारियों को 111 ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

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गौरक्षक ने की MLA निर्मला सप्रे के खिलाफ शिकायत. गौरक्षक ने की MLA निर्मला सप्रे के खिलाफ शिकायत.

aajtak.in

  • सागर/इंदौर,
  • 07 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 4:20 PM IST

MP News: सागर जिले के बीना में एक गौरक्षक ने विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बोलने पर विधायक ने गौरक्षक को धमकाया और गालियां दीं. 

दरअसल, खिमलासा निवासी हरकिशन सेन बजरंग दल के पदाधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं और एक गौरक्षक भी हैं. हरकिशन बीना विधानसभा क्षेत्र के खिमलासा गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल इंदौर में रहते हैं. मौजूदा समय में वह पूरे प्रदेश में जगह जगह चारागाह की भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं.  

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हरकिशन सेन इंदौर के परदेशीपुरा थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई. दावा किया कि वह अपने पैतृक मगरधा गांव में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, जो सप्रे की बीना विधानसभा सीट का हिस्सा है. 

फेसबुक पर इस मुद्दे के बारे में पोस्ट करने के बाद हरकिशन सेन ने अपनी शिकायत में दावा किया कि विधायक निर्मला सप्रे ने शुक्रवार को दोपहर 1:20 बजे उन्हें फोन किया और उन्हें धमकाया और गाली दी. सुनें ऑडियो:-

बुंदेलखंडी बोली में इस विवाद का एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है. सेन ने दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर सागर में अधिकारियों को 111 ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है. हालांकि, सेन ने अपनी शिकायत में विधायक के रूप में सप्रे के पदनाम का उल्लेख नहीं किया है. 

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परदेशीपुरा पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) आरडी कानवा ने कहा, "हमें शनिवार को सेन से एक शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।"

वहीं, महिला विधायक निर्मला सप्रे से संपर्क करने के प्रयास व्यर्थ रहे. उन्होंने मैसेज का भी जवाब नहीं दिया. बता दें कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस के टिकट पर सागर जिले के बीना से 2023 का चुनाव जीता था, इससे पहले पिछले साल मई में विधानसभा से इस्तीफा दिए बिना सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गई थीं. 

सूबे में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने विधायक के रूप में निर्मला सप्रे की अयोग्यता की मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.  

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