एआई जनित कंटेंट और सोशल मीडिया के दौर में सितारे अब अपनी पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए एक्टिव हो गए हैं. पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के बाद आंध्र प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम और मशहूर फिल्म अभिनेता पवन कल्याण ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित करने की गुहार लगाई है.
पवन कल्याण की याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल बेंच ने सुनवाई की. जस्टिस अरोड़ा की बेंच ने पवन कल्याण के वकील से दो दिन के भीतर पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन से संबंधित लिंक्स कोर्ट में जमा करने के लिए कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस याचिका में उठाए गए मुद्दों पर एक हफ्ते के भीतर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी इंटरमीडियरी को इसमें कोई समस्या आती है, तो उसे इसकी जानकारी सीधे शिकायतकर्ता अभिनेता पवन कल्याण को देनी होगी. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी. पवन कल्याण ने अपनी याचिका में यह आग्रह किया है कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, छवि, पहचान और आवाज का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक इस्तेमाल न किया जाए.
यह भी पढ़ें: BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे की बढ़ीं मुश्किलें, 2008 हिंसा मामले अब कोर्ट के लगाने होंगे चक्कर
उनकी दलील है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसे कंटेंट प्रसारित किए जा रहे हैं, जो बिना अनुमति उनके व्यक्तित्व का दुरुपयोग करते हैं. इससे उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन होता है. गौरतलब है कि पवन कल्याण से पहले पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की डिमांड की थी.
यह भी पढ़ें: '48 घंटे के भीतर एक्शन लें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स', गावस्कर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश
सुनील गावस्कर की याचिका पर सुनवाई भी जस्टिस अरोड़ा की एकल बेंच में ही हुई. जस्टिस अरोड़ा की एकल बेंच ने गावस्कर की याचिका पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह निर्देश दिए कि उनकी शिकायतों पर 48 घंटे के भीतर एक्शन लें. इस मामले में भी अगली सुनवाई 22 दिसंबर को ही होनी है.
संजय शर्मा