भारतीय क्रिकेट लीजेंड सुनील गावस्कर की पर्सनैलिटी राइट्स का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है. पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सुनील गावस्कर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह निर्देश दिया है कि उनकी शिकायत पर 48 घंटे के भीतर एक्शन लें.
इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 दिसंबर को होगी. सुनील गावस्कर पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित करने की मांग करते हुए कोर्ट जाने वाले पहले भारतीय क्रिक्रेटर हैं. पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह गुहार लगाई है कि उनकी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
उन्होंने यह दलील भी दी है कि डीपफेक और एआई जनित कंटेंट के युग में प्रचार और व्यक्तित्व से संबंधित उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है. सुनील गावस्कर की याचिका पर जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल बेंच सुनवाई कर रही है. जस्टिस अरोड़ा की एकल बेंच ने लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के वकीलों को यह भी निर्देश दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूआरएल दें.
यह भी पढ़ें: हत्या के बाद पड़ोसी का खून पीते मिली थी महिला, कोर्ट ने सुनाई 50 साल की सजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी सुनील गावस्कर की ओर से दी जाने वाली शिकायत पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. यह मामला बगैर अनुमति नाम के व्यावसायिक इस्तेमाल का है. पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि उनकी बिना अनुमति के उनके नाम, पहचान और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल ना हो.
यह भी पढ़ें: BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे की बढ़ीं मुश्किलें, 2008 हिंसा मामले अब कोर्ट के लगाने होंगे चक्कर
अब इस मुद्दे पर 22 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी माना कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के वाणिज्यिक उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है. खासकर तब, जब डिजिटल युग में इसका दुरुपयोग हो रहा है. कोर्ट ने इसे पहचान के दुरुपयोग से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है.
संजय शर्मा