पटियाला हाउस कोर्ट ने 8 के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, आतंकियों की मदद का आरोप

टियाला हाउस कोर्ट ने ये गिरफ्तारी वारंट जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहयोग करने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए जारी किया.

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पटियाला हाउस कोर्ट (फाइल फोटोः आजतक) पटियाला हाउस कोर्ट (फाइल फोटोः आजतक)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 11 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 10:21 PM IST
  • कोर्ट ने ईडी की याचिका पर जारी किया वारंट
  • मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है ईडी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दीन के आठ कथित आतंकियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने ये गिरफ्तारी वारंट जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहयोग करने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए जारी किया.

पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को आतंकियों और अलगाववादियों के वित्तपोषण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन से के आठ कथित आतंकियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट ने ये गिरफ्तारी वारंट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए हैं.

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बताया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर आठ आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की थी. ईडी की ओर से जारी याचिका पर गुलाम नबी खान, उमर फारूक शेरा, मंजूर अहमद डार, जफर हुसैन भट्ट, नाजिर अहमद डार, अब्दुल मजीद सोफी, मुबारक  शाह और मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं.

कोर्ट में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा पेश हुए. नीतीश राणा ने कोर्ट में ये दलील दी कि इन आरोपियों को 2013 में ही भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था.

 

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