यूपी सरकार ने वाटर पार्क में स्विमिंग कॉस्ट्यूम की फीस पर लगाया था टैक्स, हाईकोर्ट ने खारिज किया, जानिए पूरा मामला

यूपी सरकार ने वाटर पार्क में दिए जाने वाले स्विमिंग कॉस्ट्यूम पर मनोरंजन कर वसूलने का आदेश दिया था. लखनऊ के एक वाटर पार्क ने यूपी सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच (फाइल फोटो) इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 10:17 AM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम देने वाले वाटर पार्क्स से मनोरंजन कर वसूलने का आदेश दिया था. यूपी सरकार की ओर से स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिए जाने पर टैक्स लगाए जाने के खिलाफ वाटर पार्क संचालक हाईकोर्ट पहुंच गए थे. वाटर पार्क में स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिए जाने पर मनोरंजन कर वसूले जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आ गया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पर मनोरंजन कर लगाए जाने को अवैधानिक बताया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि यूपी सरकार वाटर पार्क में दिए जाने वाले स्विमिंग कॉस्ट्यूम पर मनोरंजन कर नहीं लगा सकती है. जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया.

जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि वाटर पार्क में इस्तेमाल की जाने वाली पोशाक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है. अपने फैसले में कोर्ट ने ये भी कहा कि कॉस्ट्यूम को यूपी मनोरंजन कर और सट्टेबाजी अधिनियम की धार 2 (एल) के तहत शामिल नहीं किया है. इसकी व्याख्या प्रवेश शुल्क के तौर पर नहीं की जा सकती.

कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वाटर पार्क में दिए जाने वाले कॉस्ट्यूम पर टैक्स लगाए जाने का विचार था ही तो इसे पहले एक्ट के तहत प्रावधान में शामिल किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये भी कहा कि कर की मांग करना और जुर्माना लगाया जाना कानून के प्रावधानों के खिलाफ है.

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मनोरंजन कर को लेकर किसने क्या दी दलील

याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान ये दलील दी कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पर मनोरंजन कर लगाना अवैधानिक है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यूपी मनोरंजन और सट्टेबाजी कर अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है. यूपी सरकार ने याचिकाकर्ता की दलील का विरोध किया. यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि ये पता लगाने के बाद ही कर लगाया गया था कि पुरुषों से स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए 30 और महिलाओं से 60 रुपये वसूला जाता था.

यूपी सरकार ने साल 2010 में हुए सर्वे का हवाला दिया. सरकार की ओर से कहा गया कि वाटर पार्क में स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए ठेकेदारों की ओर से अलग काउंटर चलाए जाते हैं. याचिकाकर्ता की ओर से ये कहा गया कि वाटर पार्क में आने वाले लोगों के लिए ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेना अनिवार्य नहीं किया गया है.

क्या है वाटर पार्क पर मनोरंजन कर का मामला

यूपी सरकार ने लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क को स्विमिंग कॉस्ट्यूम के बदले वसूली जाने वाली राशि पर मनोरंजन कर जमा करने का नोटिस दिया था. सरकार ने आनंदी वाटर पार्क को 3 लाख 17 हजार 378 रुपये मनोरंजन कर जमा करने के निर्देश दिए थे. सरकार की ओर से बकाया मनोरंजन कर जमा न करने पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था. सरकार के आदेश को वाटर पार्क ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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