यूपी सरकार का फैसला- वापस होंगे कोरोना काल में दर्ज 3 लाख मुकदमे, आदेश जारी

पूरे उत्तर प्रदेश में महामारी एक्ट के तहत करीब तीन लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं. इनमें से कई मामलों में विधिक कार्यवाही चार्जशीट तक पहुंच गई है.

Advertisement
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटोः पीटीआई) यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटोः पीटीआई)

कुमार अभिषेक

  • लखनऊ,
  • 26 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 11:33 PM IST
  • सरकार ने जारी किया मुकदमा वापसी का आदेश
  • वापस नहीं होंगे सांसद-विधायक पर दर्ज मुकदमे

कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में महामारी एक्ट लागू हो गया था. यूपी में कोरोना काल के दौरान नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने खूब सख्ती बरती. यूपी में पुलिस ने कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर झमाझम मुकदमे दर्ज किए लेकिन अब प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुहाने पर आ गया है.

यूपी सरकार ने कोरोना काल के दौरान महामारी एक्ट के तहत दर्ज तीन लाख से अधिक मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है. सरकार की ओर से जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि वर्तमान और भूतपूर्व संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत दर्ज मामले फिलहाल वापस नहीं होंगे.

Advertisement

जानकारी के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में महामारी एक्ट के तहत करीब तीन लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं. इनमें से कई मामलों में विधिक कार्यवाही चार्जशीट तक पहुंच गई है. गौरतलब है कि महामारी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो साल तक कैद की सजा और जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.

बता दें कि पिछले दिनों ही यूपी सरकार ने महामारी एक्ट के तहत दर्ज मामले वापस लेने का ऐलान किया था. यूपी सरकार के इस आदेश को कुछ ही महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement