दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने यूपी के उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी ठहराया है. पीड़िता के वकील धर्मेंद्र मिश्रा आजतक संवाददाता पूनम शर्मा ने खास बातचीत में जाना कि पीड़िता और वकील दोनों के लिए ये केस लड़ना कितना मुश्किल था. देखें ये रिपोर्ट.