बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर छाए आशंका के बादल छंट गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं की उस दलील को सिरे से नकार दिया है जिसमें इस पूरी कवायद पर रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने साफ किया कि वह किसी भी संवैधानिक संस्था के कामकाज में दखल देने का अधिकार नहीं रखता.