उत्तराखंड को मिली पहली योग नीति, स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ का लोन... धामी कैबिनेट ने 11 फैसलों पर लगाई मुहर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी दी गई है. इस नीति के तहत प्रदेश के पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे योग को स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार से जोड़ा जाएगा.

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उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी

अंकित शर्मा

  • देहरादून,
  • 28 मई 2025,
  • अपडेटेड 5:12 PM IST

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में 11 मामलों पर सहमति बनी. इनमें सबसे अहम मुद्दे योग नीति, नई औद्योगिक नीति और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं. इसके अलावा अब स्थानीय ठेकेदारों को राज्य के बड़े प्रोजेक्ट्स भी दिए जा सकेंगे.

उत्तराखंड को मिली पहली योग नीति 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी दी गई है. इस नीति के तहत प्रदेश के पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे योग को स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार से जोड़ा जाएगा.

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स्थानीय ठेकेदारों को मिला बड़ा मौका 

अब राज्य में 10 करोड़ रुपये तक के कार्य स्थानीय ठेकेदारों से कराए जा सकेंगे. इससे प्रदेश के स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा और उनके उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा. यह निर्णय प्रिक्योरमेंट नियमावली में संशोधन करके लिया गया है.

स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपये का लोन 

अस्पतालों को समय पर भुगतान न होने की समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा. इसके जरिए अटल आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों का भुगतान किया जाएगा.

तीमारदारों के लिए रहन-सहन की सुविधा 

देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के साथ आए तीमारदारों के रहने और खाने की सुविधा के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. इसके निर्माण का कार्य सीएसआर फंड के माध्यम से होगा.

नई औद्योगिक नीति 2025 

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उत्तराखंड मेगा और इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी दी गई है. इस नीति में राज्य को चार क्षेत्रों में बांटकर उद्योगों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी. यह नीति अगले पांच साल तक प्रभावी रहेगी.

अन्य अहम फैसले

-मिथाइल अल्कोहल को विष कब्जा और विक्रय नियमावली में शामिल किया गया. 

-निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है. 

-चाय विकास बोर्ड की संरचना में बदलाव किया गया है.

-सेवा क्षेत्र नीति 2024 में संशोधन हुआ है.

-बाढ़ सुरक्षा पर वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखा जाएगा.

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