उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य की दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की सशर्त अनुमति दे दी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि यह छूट केवल उन स्थानों पर लागू होगी जहां महिलाओं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम मौजूद हों.
नाइट शिफ्ट का समय तय, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक
सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार, नाइट शिफ्ट का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित किया गया है. इस दौरान महिलाओं को तभी काम पर लगाया जा सकेगा जब दुकान या प्रतिष्ठान में सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और अन्य सुरक्षा उपाय उपलब्ध हों.
महिलाओं की लिखित सहमति अनिवार्य
सरकार ने साफ किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना नाइट शिफ्ट में काम नहीं कराया जा सकता. नियोक्ताओं को पहले से महिलाओं की सहमति लेना जरूरी होगा, ताकि किसी तरह का दबाव या मजबूरी नहीं बने.
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
कैबिनेट का यह निर्णय महिलाओं के लिए ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने वाला माना जा रहा है. अधिकारियों ने कहा कि इससे महिलाओं को पुरुषों के समान काम के अवसर मिलेंगे, जिससे आर्थिक रूप से वे और अधिक मजबूत बन सकेंगी. यह कदम लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगा.
सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नाइट शिफ्ट में महिलाओं को काम करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब प्रतिष्ठान में उनकी सुरक्षा की पुख्ता गारंटी होगी. यदि किसी जगह सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता है, तो वहां महिलाओं को रात में काम पर रखना प्रतिबंधित रहेगा.
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