Uttar Pradesh: महिलाओं से नहीं करा सकेंगे नाइट शिफ्ट, सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए लागू है ये नियम

UP Govt Guidelines For Female Workers: अगर किसी वजह से फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को नाइट शिफ्ट में बुलाना पड़े तो इसके लिए उनसे लिखित सहमति लेनी पड़ेगी. अगर night shift में काम कराना हो तो एक साथ 4 महिलाओं या उससे ज्यादा को ही काम कराया जा सकेगा.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

शिल्पी सेन

  • लखनऊ,
  • 30 मई 2022,
  • अपडेटेड 2:50 PM IST
  • शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करवाने पर रोक
  • मजबूरी होने पर लेनी पड़ेगी लिखित अनुमति, कम से कम 4 महिलाओं को बुलाना होगा

UP Govt Guidelines For Female Workers: उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं को अब शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा. यूपी सरकार ने महिलाओं को ये सुविधा देते हुए एक आदेश जारी किया है. 

आदेश के मुताबिक अगर किसी वजह से महिलाओं को नाइट शिफ्ट में बुलाना पड़े तो इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी. अगर night shift में काम कराना हो तो एक साथ 4 महिलाओं या उससे ज्यादा को ही काम कराया जा सकेगा. यूपी सरकार के इस फैसले को महिलाएं अच्छी पहल मान रही हैं तो वहीं कुछ लोग फैसले को अव्यावहारिक बता रहे हैं.

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आदेश में क्या कहा गया है?

श्रम विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. अगर किसी वजह से महिलाओं से शाम 7 बजे के बाद काम करवाना जरूरी हो तो महिलाओं की लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी. आदेश में कहा गया है कि अगर कोई महिला रात 7 बजे के बाद काम करने से इनकार करे तो उसे काम से नहीं हटाया जा सकेगा.

किन सेक्टर्स पर लागू होगा आदेश?

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फैसला लिया है. श्रम विभाग (labour department) ने आदेश जारी कर रहा है कि अब night shift में महिलाओं से काम नहीं कराया जा सकेगा. ये फैसला फैक्ट्री में काम करने वाली मजदूरों और महिला करचारियों के लिए लिया गया है. 

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किन किन सेक्टर्स पर लागू नहीं होगा?

श्रम विभाग (labour department) ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये फैसला कारखाना अधिनियम के तहत लागू होगा. और फिलहाल दूसरे विभागों में इसको लागू करने की कोई योजना नहीं है. भाग ने स्पष्ट किया है कि अभी ये सिर्फ फैक्ट्री (कारखानों) में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए है. कॉल सेंटर (call centre), मीडिया (media), होटल इंडस्ट्री (hotel industry) जैसे सेक्टर (sector) में ये फैसला लागू नहीं होगा. 

महिलाओं को ये सुविधाएं भी देनी होंगी

आदेश में और भी कई बातों को शामिल किया गया है. जैसे अगर महिला कर्मचारी लिखित अनुमति दे तो night shift या रात में 7 बजे के बाद काम कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए नियोजक (employer) को उसके घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने जाने की व्यवस्था करनी होगी. भोजन का प्रबंध करना होगा. इसके लिए महिला से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकेगा. आदेश के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के लिए कार्यस्थल (workplace) पर washroom (बाथरूम), changing room (कपड़े बदलने की जगह) भी होना अनिवार्य है. 

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