बुलडोजर एक्शन पर UP सरकार का हलफनामा, SC से कहा- नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई

बुलडोजर एक्शन पर UP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. यूपी सरकार ने कहा है कि नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है.

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यूपी में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है यूपी में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है

संजय शर्मा / अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 22 जून 2022,
  • अपडेटेड 9:22 AM IST
  • जमीयत उलमा ए हिन्द ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी
  • सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था

उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से जो एक्शन हुआ है, उसपर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है. यूपी सरकार ने SC में कहा है कि नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उनको ढहाया गया था, इसपर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था.

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कोर्ट में जमीयत उलमा ए हिन्द ने याचिका दाखिल कर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था. इसपर यूपी सरकार ने जमीयत उलमा ए हिन्द के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है.

सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष कोर्ट में नहीं आया है. प्रदेश सरकार ने इन सभी आधार पर जमीयत उलमा ए हिन्द की याचिका खारिज करने की गुहार लगाई है.

उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपानी ने सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के साथ 63 पेज का हलफनामा दाखिल किया है. इसमें 11 पेज हलफनामे के हैं. हलफनामे के साथ जावेद अहमद पंप के घर पर लगा राजनीतिक दल का साइन बोर्ड, नोटिस सभी चीजें कोर्ट को भेजी गई हैं.

हलफनामे में कहा गया है कि बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से निर्मित संपत्ति ढहाई गई हैं. ये प्रक्रिया तो काफी पहले से चल रही है. लिहाजा ये आरोप गलत है कि सरकार और प्रशासन हिंसा के आरोपियों से बदले निकाल रहा है.

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हलफनामे में कानपुर और प्रयागराज का जिक्र

हलफनामे में दो मामलों का खासतौर पर जिक्र किया गया है. कानपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर कहा गया कि वहां बिल्डर ने खुद माना कि अवैध निर्माण हुआ था. कानपुर में पत्थरबाजी के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर से एक्शन हुआ था. हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के एक करीबी के मकान पर भी बुलडोजर चला था.

दूसरी तरफ प्रयागराज का जिक्र करके कहा गया कि रिहायशी बिल्डिंग का इस्तेमाल पार्टी दफ्तर के रूप में किया जा रहा था. इसके लिए 10 मई को नोटिस भेजा गया था. फिर 10 जून को बुलडोजर से एक्शन का ऑर्डर पास हुआ क्योंकि मकान मालिक ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था. प्रयागराज में जावेद पंप के घर को ढहाया गया था. उसपर हिंसा की साजिश रचने का आरोप था.

 

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