उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी करना सपा विधायक शहजिल इस्लाम अंसारी पर काफी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है. शहजिल के पेट्रोल पंप को जमींदोज करने के बाद उनके पंप का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है. इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप खोलने के लिये लिए गए सभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी कैंसिल कर दिए गए हैं.
दरअसल, बरेली की भोजीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम ने हाल ही में सीएम योगी के खिलाफ बयानबाजी की थी. एक पब्लिक मीटिंग में शहजिल ने सीएम योगी का नाम लेकर कहा था कि अगर सदन में उन्हें कोई अपशब्द बोले तो उनकी बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी. इसके बाद तो शहजिल का ये बयान जैसे उनके ऊपर कहर बनकर टूट गया और उनके कई निर्माणों पर अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया गया. सपा विधायक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई.
जिला मजिस्ट्रेट ने दिया जांच का आदेश
बरेली विकास प्राधिकरण के अफसरों ने सपा विधायक के खिलाफ की गई कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि पेट्रोल पंप बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने उस जमीन के मालिकाना हक की जांच का आदेश भी दिया है, जिस पर पेट्रोल पंप बनाया गया था.
जिला मजिस्ट्रेट शिवकांत द्विवेदी के मुताबिक, जिन शर्तों के आधार पर अंसारी के पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस और एनओसी दी गई थी, उन्हें पूरा नहीं किया गया. इसलिए लाइसेंस और एनओसी रद्द कर दी गई. द्विवेदी ने भारत पेट्रोलियम से अपने स्तर पर भी जरूरी कार्रवाई करने को कहा है. बीडीए के उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने कहा कि अंसारी का पेट्रोल पंप बिना जरूरी मंजूरी लिए बनाया गया था.
हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद विधायक शहजिल इस्लाम ने अपने वीडियो को एडिटेड बताया था. उन्होंने कहा था कि उनकी टिप्पणी का शाब्दिक अर्थ गलत निकाला जा रहा है. बता दें कि विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सपा ने बार-बार सीएम योगी को 'बुलडोजर बाबा' कहा था. तब भाजपा ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधियों द्वारा कब्जा की गई अवैध संपत्तियों के खिलाफ जारी रहेगा.
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