उत्तर भारत की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत के बनने पर संकट के बादल

इस प्रोजेक्ट में कभी एक फ्लैट 10 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट तक भी बेचा गया लेकिन बिल्डर पर करोड़ों रुपये के बकाए के कारण इस प्रोजेक्ट् पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. नोएडा के सेक्टर 74 में नॉर्थ आई के अलावा सुपरेटक का केपटाउन प्रोजेक्ट भी है.

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सुपरटेक बिल्डिंग (फाइल फोटो) सुपरटेक बिल्डिंग (फाइल फोटो)

आदित्य के. राणा

  • नोएडा,
  • 23 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 10:31 PM IST

  • सुपरटेक डेवलपर्स विकसित कर रहा है प्रोजेक्ट
  • प्रोजेक्ट्स के आधे फ्लैट्स का हो चुका पजेशन

उत्तर भारत की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत (नॉर्थ आई) के प्रोजेक्ट पर संकट के बादलड मंडराने लगे हैं. नोएडा के सेक्टर 74 में स्थित इस प्रोजेक्ट को सुपरटेक डेवलपर्स विकसित कर रहा है. इसका निर्माण मुकेश अंबानी के घर यानी एंटीलिया को बनाने वाली कंपनी बिलिमोरिया के जिम्मे है.

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इस प्रोजेक्ट में कभी एक फ्लैट 10 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट तक भी बेचा गया लेकिन बिल्डर पर करोड़ों रुपये के बकाए के कारण इस प्रोजेक्ट् पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. नोएडा के सेक्टर 74 में नॉर्थ आई के अलावा सुपरेटक का केपटाउन प्रोजेक्ट भी है. इस सेक्टर में करीब साढ़े 8 हजार फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं.

इनमें से आधे फ्लैट्स का पजेशन हो गया है और करीब 3300 फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी हो चुकी है. लेकिन बिल्डर पर जमीन का करीब 293 करोड़ रुपए अब भी बकाया है.

अथॉरिटी ने 2009-10 में इस जमीन का आवंटन सुपरटेक के नाम किया था. लेकिन इसके बाद ना तो डेवलपर्स ने जमीन की किश्तों को चुकाया और ना ही अथॉरिटी ने बकाया रकम की वसूली के लिए कोशिश की. अब डेवलपर-अथॉरिटी के इस घालमेल में पिस रहे हैं तो बेचारे होम बायर्स.

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दरअसल, आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अचानक नोएडा अथॉरिटी को प्रोजेक्ट्स से बकाया वसूली की याद आने लगी है. इस कड़ी में नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को सेक्टर 74 के जमीन आवंटन की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट यानी RC जारी की है.

इसके पहले भी 3-सी, यूनिटेक समेत कई डेवलपर्स के खिलाफ आरसी जारी की जा चुकी है. नोएडा अथॉरटी अभी तक करीब 1600 करोड़ रुपए की आरसी जारी कर चुकी है लेकिन इस प्रक्रिया से कानून का पालन करने के अलावा एक रुपए की भी वसूली नहीं की गई है.

क्या है आरसी की कानूनी प्रक्रिया?

दरअसल, आरसी एक कानूनी कार्रवाई है जिसके जारी होने के बाद जिला प्रशासन की जिम्मेमदारी रकम वसूली की बनती है. इसके तहत तहसीलदार बकाएदार को 14 दिनों के लिए हवालात में बंद कर सकता है. बकाएदार के ऑफिस पर ताला लगाया जा सकता है या कब्जा किया जा सकता है. डेवलपर के मामले में बिना बिके फ्लैट्स पर ताला लगाया जा सकता है और इन्हें बेचकर बकाया वसूली भी की जा सकती है.

लेकिन इससे प्रोजेक्ट्स के बीच में लटक जाने का खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि बकाएदार के फरार होने का डर बढ़ जाता है. घर खरीदारों में इससे डर का माहौल बन जाता है. यानी जमीन आवंटन के बाद अपनी जिम्मेदारी भूलकर हाथ पर हाथ रखे बैठी रही अथॉरिटी अब इस तरह की कार्रवाई करने में लगी है जिससे घर खरीदारों को नुकसान होने की आशंका है.

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डेवलपर पहले ही सारा पैसा वसूल चुका है. आरसी जारी होने के बाद भी डेवलपर के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है.

नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने कहा कि उन्हें जिन प्रोजेक्ट्स में बकाया रकम की वसूली की उम्मीद नहीं है वहां पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं. वहीं सुपरटेक केपटाउन के घर खरीदार पी के पुरी ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी के इस रिकवरी सर्टिफिकेट को जारी करने से हमारे प्रोजेक्ट के रुकने का खतरा पैदा हो गया है. बिल्डर के पास पहले से ही पैसा नहीं है.

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