यूपीः कोरोना कर्फ्यू में ढील, अब 9 बजे रात तक खुलेंगी दुकानें, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 50 लोग

सोमवार यानी 21 जून से शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं, दुकानें खुली रखने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है. निजी और सरकारी दफ्तर भी कर्मचारियों की सौ फीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे.

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यूपी सरकार ने जारी किया आदेश (प्रतीकात्मक तस्वीरः पीटीआई) यूपी सरकार ने जारी किया आदेश (प्रतीकात्मक तस्वीरः पीटीआई)

तनसीम हैदर

  • लखनऊ,
  • 20 जून 2021,
  • अपडेटेड 2:07 PM IST
  • यूपी के मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश
  • कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से करना होगा पालन

कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आने के बाद यूपी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील का ऐलान किया था. अब सरकार ने लोगों के लिए और राहत का ऐलान किया है. सोमवार यानी 21 जून से शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं, दुकानें खुली रखने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है. निजी और सरकारी दफ्तर भी कर्मचारियों की सौ फीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे.

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यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 21 जून से लॉकडाउन में दो घंटे की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. प्रदेश में अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी. हालांकि, दुकानें सप्ताह में पांच दिन ही खुलेंगी यानी शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन यूपी में अभी जारी रहेगा.

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालय सौ फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे लेकिन वहां कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी. इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल के अंदर के रेस्टोरेंट, इटिंग प्वाइंट 50 फीसदी क्षमता के साथ हफ्ते में पांच दिन खोलने की इजाजत भी दे दी गई है.

शासन ने शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी है. समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी. साथ ही आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में भी दो गज दूरी के नियम का पालन करना होगा और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था करनी होगी. इसके अलावा पुरातत्व विभाग के स्मारक, उद्यान और पार्क भी अपने निर्धारित समय से खुल सकेंगे.

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