स्मृति ईरानी डिग्री केस में मंगलवार को आएगा फैसला, EC ने सौंपे सर्टिफिकेट

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 18 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी. अदालत ने चुनाव आयोग से चुनावी हलफनामें के दौरान स्मृति ईरानी द्वारा पेश किए गए सर्टिफिकेट मांगे थे.

Advertisement
केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी

संदीप कुमार सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 15 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 3:11 PM IST

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 18 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी. अदालत ने चुनाव आयोग से चुनावी हलफनामें के दौरान स्मृति ईरानी द्वारा पेश किए गए सर्टिफिकेट मांगे थे. शनिवार को चुनाव आयोग ने ये दस्तावेज अदालत में पेश कर दिए. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की है.

Advertisement

एविडेंस एक्ट के तहत मांगे थे सर्टिफिकेट
पटियाला हाउस कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 65(B) के तहत सर्टिफिकेट पेश करने का निर्देश दिया था. अदालत ने चुनाव आयोग को सर्टिफिकेट देने को कहा था जो चुनाव के वक्त जमा कराए गए थे ताकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा से उसका मिलान कराया जा सके.

गलत जानकारी देने की हुई थी शिकायत
इस मामले में अर्जी दाखिल कर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को अदालत में तलब करने की मांग की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर गुमराह करने वाली सूचना दी थी और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसे सजा दी जा सकती है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement