राज्यसभा सांसदों से अपील- यात्रा न करने पर रद्द करें ट्रेन टिकट, नहीं तो होगी वसूली

राज्यसभा सचिवालय ने पाया कि कई सांसद एक ही दिन में यात्रा करने के लिए कई ट्रेनों में आरक्षण करवा लेते हैं. ऐसे में सचिवालय रेलवे को उन बुकिंग के लिए पैसे रिफंड करता हैं.

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भारतीय रेलवे (सांकेतिक तस्वीर- पीटीआई) भारतीय रेलवे (सांकेतिक तस्वीर- पीटीआई)

हिमांशु मिश्रा / पॉलोमी साहा

  • नई दिल्ली,
  • 13 जून 2020,
  • अपडेटेड 12:25 AM IST

  • राज्यसभा सांसदों की ट्रेन टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव
  • ट्रेन में यात्रा न करने पर टिकट को कैंसिल करने की अपील

राज्यसभा सांसदों की एक साथ बहुत सारी ट्रेनों में बुकिंग पर राज्यसभा सचिवालय ने नियमों में बदलाव किए हैं. इसके साथ राज्यसभा सांसदो से इस्तेमाल न की गई टिकट को कैंसिल करवाने की अपील की है. ऐसा नहीं करने पर अब सांसदों से ही ट्रेन टिकट की कीमत वसूल की जाएगी.

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राज्यसभा सचिवालय ने पाया कि कई सांसद एक ही दिन में यात्रा करने के लिए कई ट्रेनों में आरक्षण करवा लेते हैं. ऐसे में सचिवालय रेलवे को उन बुकिंग के लिए पैसे रिफंड करता हैं, जिन पर सांसदों ने यात्रा तक नहीं की होती. इससे खर्चा भी बढ़ जाता है.

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राज्यसभा सचिवालय ने कहा है कि इससे न सिर्फ व्यर्थ का खर्च बढ़ता है बल्कि राज्यसभा के बजट से भी पैसे बर्बाद होते हैं. साथ ही आम यात्री को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पाती. इसलिए तमाम राज्यसभा सांसदो से अपील की गई है कि जो टिकट इस्तेमाल नहीं हो रही, उसे कैंसिल करवा लिया करें. अगर सांसद ऐसा नहीं करते तो उस टिकट की कीमत उनसे ही वसूली जाएगी.

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क्या है नियम?

नियमों के मुताबिक हर सांसद को प्रथम श्रेणी एसी का एक मुफ्त ट्रेन पास मिलता है, जिस पर वो देश भर में कहीं भी और किसी भी समय यात्रा कर सकता है. रेल से यात्रा कर रहे सांसद के एक सहयोगी के लिए भी ट्रेन के एसी 2 टियर कोच में मुफ्त यात्रा की सुविधा है. सांसद की पत्नी के लिए भी ट्रेन में सांसदों के समान ही यात्रा का प्रावधान है.

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