प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी. दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिए राष्ट्रीय सूचना आयोग के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक किए जाने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. यूनिवर्सिटी की दलील थी कि किसी छात्र के दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जा सकते क्योंकि डिग्री और मार्कशीट यूनिवर्सिटी और छात्र के बीच निजी दस्तावेज होते हैं.
हाई कोर्ट ने याचिका कर्ता नीरज कुमार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी की थी. नीरज कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी मांगी थी. इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होनी है. इससे पहले सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्याल को पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे.
आरटीआई आवेदक नीरज ने विश्वविद्यालय से 1978 में बीए की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, उनके परीक्षा परिणाम, क्रमांक, नाम, पिता के नाम, प्राप्तांक आदि सूचनाएं मांगी थी. विश्वविद्यालय के मुताबिक इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परीक्षा पास की थी.
पूनम शर्मा / सुरभि गुप्ता