पंजाब: दलित लड़की से छेड़खानी और मारपीट मामले में AAP विधायक मनजिंदर सिंह दोषी करार, हिरासत में लिए गए

तरनतारन की एक अदालत ने छेड़खानी और मारपीट के एक मामले में आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और 7 अन्य को दोषी ठहराया है. जिसके बाद विधायक को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

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आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा. (Photo: X/@manjind34336978) आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा. (Photo: X/@manjind34336978)

कमलजीत संधू

  • तरनतारन,
  • 10 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 1:58 PM IST

पंजाब के तरनतारन की एक अदालत ने आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और 7 अन्य को दलित लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में दोषी ठहराया है. जिसके बाद खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले में सजा का फैसला 12 सितंबर को होगा.  

दरअसल, मामला उस्मा गांव की निवासी हरबिंदर कौर द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद दर्ज किया गया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि लालपुरा और उनके साथियों ने 2013 में एक शादी समारोह के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की थी. घटना गोइंदवाल साहिब रोड स्थित एक मैरिज पैलेस के पास हुई थी.

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इस घटना को लेकर व्यापक आक्रोश पैदा हो गया था. जिसके बाद न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था. न्यायालय ने पीड़िता, उसके चचेरे भाई जगजीत सिंह (जो मामले में प्रत्यक्षदर्शी है), उसके परिवार के सदस्यों व उस्मान गांव के सरपंच को अर्धसैनिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था. मामले में तरनतारन सिटी पुलिस ने धारा 354, 323, 506, 148 और 149 के साथ एससी/एसटी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था. 2013 से ही ये मामला कोर्ट में चल रहा था.

12 सितंबर को होगा सजा का फैसला

पुलिस ने बताया कि आप विधायक को दलित लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी ठहराया गया है. जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. मामले में फैसला 12 सितंबर को आएगा. 

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