कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट से अपील- पायलट गुट के 19 विधायकों के खिलाफ डाली याचिका रद्द कर दी जाए

राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने पायलट गुट के 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के खिलाफ पायलट ग्रुप हाईकोर्ट चला गया था. हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के इस नोटिस पर स्टे लगा दी थी. जिसे कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी ताकि पायलट ग्रुप पर कार्रवाई की जा सके. इसी याचिका को रद्द करने की मांग की गई है.

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भारतीय उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो) भारतीय उच्चतम न्यायालय (फाइल फोटो)

देव अंकुर

  • नई दिल्ली ,
  • 23 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 12:02 AM IST
  • पिछले साल पायलट गुट ने कर दी थी बगावत
  • राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने जारी किया था नोटिस
  • इसके खिलाफ पायलट गुट को हाईकोर्ट ने दी थी राहत
  • हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस गई थी सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से पायलट गुट के 19 विधायकों के संबंध में लगाई एसएलपी (special leave petition) को वापस लेने की अर्जी डाल दी है. ये  एसएलपी पिछले साल गहलोत और पायलट गुटों में चल रहे राजनीतिक घमासान के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुख्य सचेतक द्वारा लगाई गई थी. ये एसएलपी कांग्रेस के सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को लेकर थी जिन्होंने अशोक गहलोत के नेतृत्व को लेकर बागी तेवर दिखाए थे. ये याचिका उच्च न्यायालय के 24 जुलाई 2020 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही पर रोक लगाई थी.

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आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दायर करके सचिन पायलट समेत 19 एमएलए के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी. जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया था. इसके बाद राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था.

इस नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों से पूछा था कि उनकी सदस्यता क्यों रद्द न की जाए. इस नोटिस के खिलाफ पायलट ग्रुप हाईकोर्ट चला गया था. हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के इस नोटिस पर स्टे लगा दी थी. जिसे कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी ताकि पायलट ग्रुप पर कार्रवाई की जा सके.

लेकिन अब चूंकि गहलोत और पायलट ग्रुप में सांकेतिक तौर पर मामला पहले ही सुलझ चुका है तो कांग्रेस नहीं चाहती कि पायलट ग्रुप पर कोई कार्रवाई हो. इसलिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका को वापस लेने का फैसला लिया है.

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