आंध्र प्रदेश : सीबीआई और ईडी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेड्डी को भेजा समन, 22 सितंबर को होगी पेशी

कोर्ट ने उद्योगपति निम्मगड्डा प्रसाद और निम्मगड्डा प्रकाश को भी समन भेजा है. वीएएनपीआईसी प्रोजेक्ट्स प्रा लि, जगति प्रकाशन प्रा लि, रघुराम सीमेंट कॉरपोरेशन प्रा लि और भारती सीमेंट कारपोरेशन प्रा लि का भी इस केस में नाम है.

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सीएम जगन मोहन रेड्डी को समन (फाइल फोटो) सीएम जगन मोहन रेड्डी को समन (फाइल फोटो)

आशीष पांडेय

  • हैदराबाद,
  • 20 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 10:33 AM IST
  • सीएम जगन मोहन रेड्डी को समन
  • सीबीआई और ईडी कोर्ट ने भेजा समन
  • 22 सितंबर को विशेष अदालत में होंगे पेश

हैदराबाद में सीबीआई और ईडी कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी और अन्य को वीएएनपीआईसी केस में समन भेजा है यानी कि कोर्ट में पेश होने को कहा है. इन सभी को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होना है. कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को कोर्ट में पेश होने को कहा है. जिसमें वाई एस आर कांग्रेस के प्रमुख वाई एस जगनमोहन रेड्डी, राज्यसभा सांसद विजयसाई रेड्डी, राज्यसभा सांसद मोपीदेवी वेंकट रामन, विधायक धर्मना प्रसाद राव हैं.

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इसके अलावा कोर्ट ने उद्योगपति निम्मगड्डा प्रसाद और निम्मगड्डा प्रकाश को भी समन भेजा है. वीएएनपीआईसी प्रोजेक्ट्स प्रा लि, जगति प्रकाशन प्रा लि, रघुराम सीमेंट कॉरपोरेशन प्रा लि और भारती सीमेंट कारपोरेशन प्रा लि का भी इस केस में नाम है. इन पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाये गए हैं.

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यह केस वीएएनपीआईसी परियोजना को लेकर है, जिसके प्रमोटर उद्योगपति निम्मगड्डा प्रसाद ने जगन की कंपनियों में कथित तौर पर 854 करोड़ रूपये निवेश किए थे. कहा जाता है कि इसके एवज में दिवंगत वाई एस राजशेखर रेड्डी की अगुवाई वाली तत्कालीन राज्य सरकार ने परियोजना के ठेके दिये थे.

वर्ष 2004 से 2009 के बीच तत्कालीन वाईएसआर सरकार में धरमाना राजस्व मंत्री थे. यही वह समय था जब वीएएनपीआईसी परियोजना अस्तित्व में आई. आरोप है कि वर्ष 2008-09 में राजस्व मंत्री रहते हुए धरमाना प्रसाद राव ने वीएएनपीआईसी परियोजना वाली भूमि के लिए बाजार की कम दर तय करने में अहम भूमिका निभाई और एक अन्य आरोपी निम्मगड्डा प्रसाद के साथ मिल कर काम किया.
 

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