सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत मिलने के बाद भी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है.